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सागर । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी.आर. के आदेशानुसार, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं करने पर बंडा, रहली, केसली, मालथौन, जैसीनगर, शाहगढ़, देवरी एवं सागर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुर्माना लगाया गया।  

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यायल जारी जुमाना आदेश के अनुसार जनपद पंचायत बंडा के ग्राम पंचायत टागिया सविच प्रीति जैन, सचिव ग्राम पंचायत गनयारी हरिदास अहिरवार, सचिव ग्राम पंचायत मगरधा दिनेश रावत, सचिव ग्राम पंचायत सेमरादांत अनुरूध्द सिंह, जनपद पंचायत रहली के ग्राम पंचायत केंकरा सचिव बुठे पटैल, जनपद केसली के ग्राम पंचायत मोहासा सचिव शंकर सिंह घोषी, देवरी के ग्राम पंचायत ईशुरपुर सचिव गौरीशंकर लोधी, मालथौन के ग्राम पंचायत पालीरैयतवारी सचिव अजय जैन, जैसीनगर के ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीराम सोनी, ग्राम पंचायत हनोतासागर सचिव गोविंद सिंह, शाहगढ़ के ग्राम पंचायत बटठवाहा सचिव बालकिशन विश्वकर्मा एवं सागर के ग्राम पंचायत बदौना के सचिव अजीत सिंह राजपूत पर कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया।

म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रकरण को समय सीमा के अंदर निराकरण न करने, साथ ही इस हेतु पूर्व में भी पंचायत सचिवों को निर्देशित करने के उपरांत भी प्रकरण का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस का भी ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया ।

उक्त कृत्य लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) का उल्लंघन हैं। अतएव सचिवों के द्वारा आवेदन को विलंबित करने एवं समय सीमा पर निराकृत नहीं करने पर दंड स्वरूप जुर्माना लगाया गया। साथ ही उक्त जुर्माना राशि को तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया।


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