मतदाता सूची
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सागर/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जिले के सभी शासकीय सेवक अपने-अपने मुख्यालय स्थल के मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वायें। यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी अपने मुख्यालय स्थल में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराता है तो यह समझा जायेगा की वह मुख्यालय में नहीं रहता है। साथ ही आरपी एक्ट 1950 सेक्शन 20 का उल्लंघन होगा।
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने सभी अधिकारियों को विशेष रूप से कहा कि वे अपने-अपने कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिये प्रेरित करें। बैठक के दौरान निर्वाचन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुये कहा कि चुनाव में वाहन की व्यवस्था उनके पार्किंग, वेबकास्टिंग, पोलिंग ऐजेंट को बैठने की जगह, क्रिटिकल व वलनरेबल मतदान केन्द्र, महिलाओं द्वारा प्रबंधित मतदान केन्द्र, पीडब्ल्यूडी बूथ, मतदान दल, सामग्री वितरण व वापसी, प्रशिक्षण, कम्युनीकेशन प्लान के साथ निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान गठित किये जाने वाली विभिन्न समितियों के बारे में चर्चा कर व्यवस्था सुनिश्चित करनें के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।


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