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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी का आदेश

सागरI कलेक्टर संदीप जी.आर. ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 के अंतर्गत सोशल सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक, संवेदनशील, जातिगत, समुदाय विशेष के विरूद्ध साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सूचनाओं को शेयर न करने के संबंध में आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कहा कि कुछ असामाजिक शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया जैसे- फेसबुक, एक्स (ट्वीटर) व्हाट्सएप, एस.एम.एस. इन्स्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से भ्रामक, आपत्तिजनक, संवेदनशील, जातिगत, समुदाय विशेष के विरूद्ध सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़कर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है साथ ही जन एवं संपत्ति हानि होने की प्रबल आशंका रहती है। ऐसी परिस्थिति में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाना अपरिहार्य है।
उन्होंने कहा कि आसामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे- फेसबुक, एक्स (ट्वीटर), व्हाट्सअप, एस.एम.एस. इन्स्टाग्राम इत्यादि के माध्यमों का दुरूपयोग कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त कर सकते हैं, जिससे समाज में भय एवं असुरक्षा महसूस हो सकती है तथा कोई अप्रिय घटना होने की आशंका बन सकती है।
ऐसी स्थिति में, यह आवश्यक है कि जिला अन्तर्गत असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातिगत एवं सामाजिक विद्वेष तथा दुर्भावना पूर्ण संदेशों के प्रसारण को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिये तथा लोक परिशांति बनाये रखने हेतु प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की जावे।
आदेशानुसार जिला की राजस्व सीमाओं के भीतर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आधीन यह प्रतिबन्धित आदेश दिया गया है कि – कोई भी व्यक्ति विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म का दुरूपयोग धार्मिक भावनाओं को भडकाने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने के लिये नहीं करेगा। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार के पोस्ट, संदेश, चित्र, ऑडियो या वीडियो, जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने भावनायें भड़क सकती है, को प्रसारित नहीं करेगा या नहीं भेजेगा।

ग्रुप एडमिन की होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी

ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने की भावना भड़कती हो, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। इस प्रकार के संदेशों को रोकना ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के ऊपर भारतीय न्याय संहिता तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।


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