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दिव्यांग मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सिंह

सागर । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश सुखवीर सिंह ने गुरुवार को निर्वाचन सदन भोपाल में राज्य स्टीयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। छूटे हुए दिव्यांग मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाए जाने के संबंध में चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा कमेटी के सदस्यों से सुझाव भी प्राप्त किए। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के मताधिकार के दृष्टिगत आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों में बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया गया है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर, रैंप, बड़े अक्षरों में साइनेज, टोकन सिस्टम, बैठने की सुगम व्यवस्था, पीने का पानी, दिव्यागजनों के लिए अनुकूल शौचालय इत्यादि की व्यवस्था गई है। ही दिव्यांगजन अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सके साथ ही यह भी पता लगा सके, इसके लिए “PWD App” की सुविधा प्रदान की गई है। यह मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है। दिव्यांग मतदाता द्वारा वोटर हेल्पलाइन एप/एनव्हीएसपी पोर्टल के माध्यम से अपनी दिव्यांगता की स्थिति को अद्यतन कर सकता है। दृष्टिहीन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए ब्रेल लिपी में मतदाता परिचय पत्र एवं मतपत्र की सुविधा प्रदान की गई है। चुनाव से पूर्व दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और गैर सरकारी सगठनों इत्यादि को दिव्यागजनों से सम्मानपूर्वक बातचीत करने एवं उनकी आवश्यकताओं को पहचान कर उसके अनुरूप मतदान को अधिक सुलभ बनाने के लिये प्रशिक्षण दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सिंह ने बताया कि ऐसे दिव्यांग मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में है और वे 40% से अधिक विकलांगता के मानक प्रमाण पत्र धारी हैं और मतदान केन्द्र तक पहुंचने में अक्षम हो उन्हें 12-D (डाक मतपत्र) के द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। निर्वाचन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्याजनों को मतदान एवं मतदान केन्द्र पर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए “सक्षम ऐप” भी बनाया गया है। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सिंह ने कहा कि आने वाले मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण में बीएलओ द्वारा दिव्यांग मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं के लिए समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी गई।


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