अवैध जल दोहन करने पर की जाएगी कार्यवाही - कलेक्टर
शेयर करें

सागर I कलेक्टर संदीप जी आर ने स्पष्ट रूप निर्देशित किया है कि अवैध जल दोहन न करें और जल संकट से बचाव के लिए प्रशासन का सहयोग करें। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 जिले की नगरपालिका परिषद रहली क्षेत्रान्तर्गत नगर की पेयजल सप्लाई का मुख्य स्त्रोत सुनार नदी,  बंडा तहसील अंतर्गत बेबस नदी एवं खुरई अंतर्गत बीना नदी पर बने निकाय के एनीकट के आस पास के कृषको द्वारा अवैध रूप से जल दोहन किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप नदी का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे निकट भविष्य (ग्रीष्मकाल) में भीषण जल संकट की स्थिति उत्पन्न होना संभावित है।

 कलेक्टर संदीप जी आर के आदेशानुसार ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधित अधिनियम 2002 में निहित प्रावधानों के तहत रहली नगर अन्तर्गत सुनार नदी से पानी के अन्य उपयोग (पेयजल से भिन्न) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है । उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।


शेयर करें
advertisment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!