सागरI जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक आर्य ने आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के मद्देनजर दो आदतन अपराधियों को 6-6 माह के लिये जिला बदर करने का आदेश किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियां में लिप्त भूरे उर्फ धर्मेन्द्र पिता हुकुम अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी राजीवनगर वार्ड थाना मोतीनगर एवं राजकुमार पिता कलू राय उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम नीमोन थाना बहरौल जिला सागर को 6-6 माह की अवधि के लिये सागर जिले व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश दिया है। उनके विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे। परन्तु इसके पूर्व अनावेदकों को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात् जिला दण्डाधिकारी के आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
