सागर I कार्यपालन अभियंता (नगर संभाग) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि ने बताया कि एक ही परिसर में पृथक-पृथक निवासरत परिवारों को घरेलु विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जायेंगे। जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिसमें पृथक से निवासरत परिवारों की पृथक से जारी की गई परिवार समग्र आई.डी. की छायाप्रति, निवासरत परिवारों की पृथक से लिये गये एल.पी.जी. कनेक्शन की छायाप्रति जमा कराना होंगे।
ऐसे परिसर जिनमें किरायेदार निवासरत है, में पृथक स्वतंत्र कनेक्शन हेतु रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना होगा, बशर्ते मकान मालिक व किरायेदार सगे संबंधी न हो। परिसर/आवेदक के विरूद्ध विद्युत वितरण कंपनी की कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए। ऐसे आवेदक, जहाँ मूल परिसर/उपभोक्ता के विरूद्ध विद्युत चोरी का प्रकरण लंबित है, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। ऐसे नवीन कनेक्शन आवेदन के साथ वार्ड पार्षद एवं विद्युत कार्यालय के अधिकारी का संयुक्त प्रमाणपत्र पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार समग्र आई.डी., एल.पी.जी. कनेक्शन, एक फोटो, मकान की रजिस्ट्री, सम्पत्तिकर की रसीद की छायाप्रति एवं किरायेदार को कनेक्शन लेने हेतु रजिस्टर्ड किरायानामा होना चाहिए। साथ में भवन मालिक की सहमति भी आवश्यक है।
