निलंबित
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जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा की गोपनीयता भंग करने पर  प्राथमिक शिक्षक को किया निलंबित

सागर ।जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द जैन ने परीक्षा की गोपनीयता भंग करने पर शास.प्रा. शाला बेरसला, विकास खण्ड सागर में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक पुरुषोत्तम पटैल को किया निलंबित किया। 

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र सागर द्वारा  प्रतिवेदित किया गया कि शास.प्रा. शाला बेरसला, विकास खण्ड सागर में पदस्थ  पुरुषोत्तम पटैल प्राथमिक शिक्षक द्वारा दिनांक 25.02.2025 को दोपहर में वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 5 एवं 8वीं के प्रश्नपत्रों को व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल करते हुए परीक्षा की गोपनीयता भंग की गई।

पुरूषोत्तम पटैल प्राथमिक शिक्षक, का उक्त कृत्त्य परीक्षा अधिनियमों का उल्लघन, गंभीर कदाचरण, शासकीय लोक सेवक के प्रतिकूल होने के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लघन के परिणाम स्वरूप म.प्र. सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।

पुरुषोत्तम पटैल प्राथमिक शिक्षक को म.प्र. सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के  तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं। 


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