सागर । कलेक्टर संदीप जी आर ने जिले की नगरपालिका परिषद गढ़ाकोटा क्षेत्रान्तर्गत सुनार नदी द्वारा कृषि कार्य हेतु मोटर पंप, डीजल इंजन रखकर अवैध रूप से जल का उपयोग करने पर रोक लगाई है। कृषको द्वारा सुनार नदी से कृषि कार्य हेतु मोटर पंप, डीजल इंजन रखकर अवैध रूप से जल दोहन किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप नदी का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे निकट भविष्य (ग्रीष्मकाल) में गढ़ाकोटा नगर में भीषण जल संकट की स्थिति उत्पन्न होना संभावित है ।
ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम तथा संशोधित अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत गढ़ाकोटा नगर अन्तर्गत सुनार नदी से पानी के अन्य उपयोग (पेयजल से भिन्न) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है । उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर उक्त अधिनियम के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।