सागर I कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी आर ने राजघाट बांध के पानी के गैर पेयजल उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार आवर्धन जल प्रदाय योजनांतर्गत बेवस नदी पर निर्मित राजघाट बाँध से शहर के साथ-साथ मकरोनिया, केंट तथा सेना क्षेत्र के लिये जल की आपूर्ति की जाती है।
उक्त बाँध के अप स्ट्रीम में कृषकों द्वारा कृषि भूमि की सिंचाई हेतु अवैध रूप से मोटर पंप लगाकर लगातार राजघाट बाँध में पानी लिया जा रहा है जिससे बाँध का जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। वर्तमान में पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधित अधिनियम 2002 में निहित प्रावधानों के तहत सागर शहर एवं मकरोनिया, केंट तथा सेना क्षेत्र में राजघाट बाँध से पानी के अन्य उपयोग ( पेयजल से भिन्न) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।