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सागर ।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी आर ने सुनार नदी के पानी के पेयजल को छोड़कर अन्य उपयोग पर रोक लगाई। 

कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार 

कार्यालय नगरपालिका परिषद रहली ने पत्र के द्वारा

अवगत कराया गया है कि सुनार नदी में पर्याप्त पानी न होने से पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जिले की रहली तहसील अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की पेयजल सप्लाई का एक मात्र मुख्य स्रोत सुनार नदी है। कृषको द्वारा कृषि भूमी की सिचांई एंव अत्याधिक जल दोहन किये जाने के परिणाम स्वरूप नदी का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जिससे तहसील रहली एंव गढाकोटा में भीषण जल संकट की स्थिति निर्मित होना संभावित है।

ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधित अधिनियम 2002 में निहित प्रावधानों के तहत तहसील रहली एंव गढाकोटा के अन्तर्गत सुनार नदी से पानी के पेयजल से भिन्न अन्य उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगा।


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