सागर । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी.आर. के आदेशानुसार, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं करने पर बंडा, शाहगढ़, रहली, केसली, देवरी एवं मालथौन की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुमाना लगाया गया।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जारी जुर्माना आदेश के अनुसार जनपद पंचायत बंडा के ग्राम पंचायत कलराहो सविच जमना दुबे, सचिव ग्राम पंचायत नीमोन राजेन्द्र चौहान, सचिव ग्राम पंचायत सेमरा दांत अनुरुद्ध सिंह, सचिव ग्राम पंचायत मोकलमउ आरती सिंह लोधी, सचिव ग्राम पंचायत चारौधा भगवान सिंह लोधी, जनपद पंचायत शाहगढ़ के ग्राम पंचायत सादपुर सचिव रवीन्द्र सिंह, जनपद पंचायत रहली के ग्राम पंचायत निवारी सचिव राजेन्द्र कुर्मी, सचिव ग्राम पंचायत रानगिर शुभम शर्मा, सचिव ग्राम पंचायत हरदुआरहली मनोहरलाल पटैल, सचिव ग्राम पंचायत सिमरियानायक लेखन अहिरवार, जनपद पंचायत केसली के ग्राम पंचायत केवलारीकलाँ सविच नरेन्द्र साहू, सचिव ग्राम पंचायत नाहरमउ रूकम गिरी गोस्वामी, सचिव ग्राम पंचायत केरपानी लेखन राय, जनपद देवरी के ग्राम पंचायत पथरिया दुबे सचिव अजय कुर्मी, सचिव ग्राम पंचायत देवरी छितरगिर रामवतार यादव, सचिव ग्राम पंचायत र्भई लक्ष्मण लोधी, जनपद मालथौन के ग्राम पंचायत चंद्रापुर सचिव सुशील पाराधर पर कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया।
म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रकरण को समय सीमा के अंदर निराकरण न करने, साथ ही इस हेतु पूर्व में भी पंचायत सचिवों को निर्देशित करने के उपरांत भी प्रकरण का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस का भी ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया ।
उक्त कृत्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) का उल्लंघन हैं। अतएव सचिवों के द्वारा आवेदन को विलंबित करने एवं समय सीमा पर निराकृत नहीं करने पर दंड स्वरूप जुर्माना लगाया गया। साथ ही उक्त जुर्माना राशि को तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया।