सड़क पर गौवंश बैठे रहने के कारण वाहन दुर्घटना की संभावना को रोकने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश
सागर । सड़क पर गौवंश बैठे रहने के कारण गौवंश की मृत्यु होने की संभावना एवं वाहन दुर्घटना की संभावना को देखते हुए कलेक्टर संदीप जी आर ने जिला पंचायत सीईओ, नगर पालिका निगम, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सागर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड सागर, उप संचालकए पशु चिकित्सा सेवायें सागर, जिला परियोजना प्रबंधकए मण्प्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सागर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जनपद पंचायत एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका निगम् परिषद को निर्देशित किया है कि सभी अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत उक्त संबंध में पशु मालिक एवं ग्रामीणजनों को जागरूक करें, कि गौवंश सड़क पर नहीं बैठे। जागरूकता एवं सहयोग के कारण सब मिलकर दुर्घटनाओं को कम कर सकते है तथा कई लोगों एवं गौवंश की जान बचा सकते है।
जिलें में पायलेट प्रोजेक्ट अन्तर्गत सागर जबलपुर मार्ग, सागर भोपाल मार्ग, सागर नरसिंहपुर मार्ग, सागर छतरपुर / टीकमगढ़ मार्ग, सागर बीना मार्ग, सागर झाँसी मार्ग को चिन्हित किया गया है मुख्य मार्गाे की ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव ग्राम रोजगार सहायक के नाम, मोबाईल नंबर तथा गौशालाओं की जानकारी संलग्न है उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है। गौवंश/मवेशियों के बैठने के स्थान को चिन्हित करें।, सड़क पर बैठे गौवंशो को गौशालाओं में भेजने की व्यवस्था कराये। नगर पालिक निगम, नगर पालिका/परिषद, जनपद पंचायत अन्तर्गत का उपयोग किया जाये। जो पशु मालिक गौवंश को विचरण करने के लिये सड़क पर छोड़ देते है उन पर आवश्यकता होने पर नियमानुसार जुर्मना/वैधानिक कार्यवाही की जाये। सभी संबंधित विभाग उक्त कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करे। सभी गौशालाओं को सक्रिय करे तथा गौशालाओं में गौवंशों को चारे, पानी आदि की समुचित बेहतर व्यवस्था हो इसका ध्यान रखा जाये। राजमार्गों / सड़कों पर बैठने वाले गौवंश को हटाकर टोल संचालक अथवा स्थानीय निकायों द्वारा यथासंभव हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग व्हीकल / अन्य योग्य वाहन से निकटतम गौशाला/उचित स्थान तक पहुँचाया जाए। इसके अतिरिक्त राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जागरुकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरुक कराया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक से समन्वय स्थापित कर गौवंश को राजमार्ग पर आने से रोकने का नियमानुसार प्रबंधन करे। गौवंश के गले में चमकदार पट्टी (रेडियम टेप) रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाए। उपरोक्तानुसार गौशाला की जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव ग्राम रोजगार सहायक की सूची संलग्न है। उक्त संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को तीन दिवस में प्रेषित करें।
