मूंग फसल
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ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के पंजीयन कार्यवाही हेतु निर्देश…जिले मे 41 पंजीयन केन्द्र बनाए गए
सागर। किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत ई-उपार्जन पोर्टल पर ग्रीष्मकालीन फसल मूंग एवं उड़द के पंजीयन की कार्यवाही के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
    कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार पंजीयन कार्य 20 मई से शुरू होकर 5 जून तक आनलाइन पंजीयन किया जा सकेगा। भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) ग्रीष्मकालीन फसल मूंग एवं उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए प्रदेश में 20 म ई  से 05 जून.2024 तक पंजीयन किया जावे। इस हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा  जिले मे 41 पंजीयन केन्द्र बनाए गए हैं।
कलेक्टर आर्य ने बताया कि फसलों के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की व्यवस्था, पंजीयन केन्द्रों के निर्धारण, पंजीयन केन्द्रों पर भौतिक एवं मानव संसाधनों की व्यवस्था, कृषकों के पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया, प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण तथा वित्तीय व्यवस्था यउपरोक्तानुसार उल्लेखित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दायित्व सौंपे गए हैं।
 किसानों को फसल बेचने के लिए स्लॉट चयन की प्रक्रिया रहेगी एवं मूंग एवं उडद उपार्जन हेतु कृषकों से पंजीयन के समय ही आधार नम्बर से लिंक बैंक खाता नम्बर लिया जावेगा एवं शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी।
 कृषकों से वर्ष 2024 की ग्रीष्मकालीन मूंग पैदावार में से मंडी एवं अन्य स्थान पर विक्रय की गई मूंग की जानकारी भरने की व्यवस्था कर कृषक द्वारा पंजीयन के समय प्रदाय की जा रही जानकारी को सत्यापित करने का प्रावधान रहे एवं उसके द्वारा भरी जा रही जानकारी सही है भी अंकित किया जाए।
वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में उपरोक्त अंकित फसलों की औसत मंडी दरें यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आवेगी तो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की पीएम आशा अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के संबंध में विधिवत पृथक से निर्णय लिया जाकर इस वाबत विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

पंजीयन व्यवस्था
किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाईल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसानों को पंजीयन केन्द्रों में लाईन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था

ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं संचालित पंजीयन केन्द्र पर एम.पी. किसान एप।

पंजीयन की शुल्क व्यवस्था

एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क पर, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क पर, लोक सेवा केन्द्र पर द्वारा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर. एम. पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन हेतु शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में यथोचित निर्देश जारी किए गए हैं। प्रति पंजीयन हेतु राशि 50 रुपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। उक्त केन्द्रों पर पंजीयन सुविधा एवं शुल्क राशि के संबंध में आवश्यक बैनर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। उक्त श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
उपार्जन प्रक्रिया

पूर्व प्रक्रिया में किसान को फसल बेचने के लिए एसएमएस प्राप्त होता है। एसएमएस से प्राप्त तिथि पर किसान उपार्जन केन्द्र पर जाकर अपनी फसल बेच सकता है।


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