सागर । ग्राम पंचायतो में रेता एंव गिट्टी के फर्जी बिल लगाकर विना लायल्टी लिए दुकानदारों को भुगतान किया जा रहा है जिस का सबूत के साथ पहला आवेदन 2021 में सागर कलेक्टर एवं जिला सीईओ को दिया गया था दूसरा आवेदन दिनांक 06.09.2022 तीसरा आवेदन दिनांक 18.10.2022 चौथा आवेदन दिनांक 28.08.2023 पांच लाख आवेदन दिनांक 19.12.2023 को सागर कलेक्टर दीपक आर्या के खिलाफ सागर आगमन पर मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया था तो पत्र क्रमांक/8023/पंचा०प्रको०/2023 दिनांक 20.12.2023 एंव पत्र क्रमांक 753/पंचा०प्रको०/2024 दिनांक 01.03.204 को 2 पत्र जिला पंचायत सीईओ ने जारी कर अनाधिकृत रेता एंव गिट्टी के क्रेता एंव विक्रेता दोनो पर वैधानिक कार्यवाही योग्य माना था एंव उक्तानुसार प्रकरण का परीक्षण करते हुए क्रेता एंव विक्रेता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से खुरई बीना सागर को जिला पंचायत सीईओ को अवगत कराना था लेकिन नहीं कराया गया और भ्रमित जानकारी वनाकर भेज कर अपने कर्तव्य से पल्ला झाड कर फिर रेता एंव गिट्टी के फर्जी बिल लगाकर सरकारी भुगतान दुकानदारों के खातो में डालकर राशी का बंदरबांट सरपंच सचिव इन्जिनियर एंव जनपत के अधिकारीगण कर रहे हैं।
ग्राम पंचायत रेता एंव गिट्टी का भ्रष्टाचार करे कार्यवाही खनिज विभाग करें
रेता एंव गिट्टी बेचने वाले दुकानदारो पर जब पंचायत विभाग ने कार्यवाही नहीं की तो दिनांक 18.01.2024 को दिनांक 28.02.2024 के बाद खनिज विभाग ने पत्र क्रमांक 92/खनिज/2024 दिनांक 31.07.2024 के पत्र को आधार वनाकर जिला पंचायत सीईओ ने पत्र क्रमांक 2623/पंचा०प्रको०/2024 दिनांक 09.08.2024 को खुरई, बीना, सागर, मालथौन, जनपत पंचायतो को रेता एंव गिट्टी के नाम पर सरकार को आर्थिक हानी पहुचाने वाले दुकानदारो संबधितो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराना था सभी जनपद सीईओ ने आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और जनपत पंचायत खनिज विभाग को पत्र लिखकर कह रही है इस प्रकरण पर कार्यवाही करने का अधिकार आपका है
आवेदन पर आवेदन पर बचना चाहता है पंचायत विभाग
कार्यवाही न होने के बाद दिनांक 05.09.2024 को दिनांक 13.09.2024 को दिनांक 20.11.2024. को एंव 12.12.2024 को मुख्यमंत्री महोदय के नाम सागर कलेक्टर संदीप जी आर को आवेदन देकर सागर जिला सीईओ विवेक के व्ही को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की गई है एंव जिला सीईओ ने आम नागरिकों से मिलने का समय सिर्फ और सिर्फ आधा धंटा निर्धारित कर दिया है जो संविधानिक नियम विरुद्ध है इसलिए मुख्यमंत्री महोदय जिला पंचायत सीईओ को तुरंत बर्खास्त करे एंव रेता एंव गिट्टी के फर्जी बिल लगाकर अरबों रुपए का भुगतान अपने खाते में लेने वाले दुकानदारो पर एफआईआर दर्ज करने एवं जो सरकारी भुगतान फर्जी बिल लगाकर दुकानदारों ने लिया है वो सरकार के खातो में जमा कराया जाए
सरपंच सचिव ने लगाए है रेता एंव गिट्टी के फर्जी बिल
ग्राम पंचायतों में आज भी रेता एंव गिट्टी के फर्जी बिल लगाकर सरकारी पैसा का बंदरबांट किया जा रहा है क्योंकि बार बार आवेदन देने के बाद भी जांच को भृमित करने खनिज विभाग को जिला पंचायत सीईओ पत्र लिख रहे हैं जो गलत है ग्राम पंचायत फर्जी भुगतान करे जनपत पंचायत एवं जिला पंचायत के रिश्वतखोर अधिकारी कमीशन लेकर संरक्षण दे और जांच खनिज विभाग करे संविधानिक पंचायत विभाग ही जांच कर कार्यवाही करने का अधिकार रखती है खनिज विभाग का इस में कोई लेना देना नही है क्योंकि खनिज विभाग ने जांच की थी लेकिन फर्जी बिल लगाने वाले न खनिज विभाग से लायल्टी देन अधिक्रत है और जमीनी स्तर पर कोई दुकाने है ही नहीं तो खनिज विभाग कार्यवाही नहीं करेगा जो बिल लगे हैं उसी को आधार वनाकर जिला पंचायत सीईओ विवेक के व्ही सीधे संबधित थानो में एफआईआर दर्ज कराने का लिखित आदेश दे सकते हैं लेकिन बच रहे हैं।
