छतरपुर/विन्द्रावन विश्वकर्मा
छतरपुर । पंजीयक द्वारा दिए गए निर्देश पर छतरपुर जिला सहकारी बैंक द्वारा वीती 7 जून को आदेश जारी कर 37 समिति प्रबंधकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। समिति प्रबंधकों द्वारा बैंक द्वारा जारी किए गए आदेश के विरोध में 24 जून को माननीय न्यायालय के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निकाले गए समिति प्रबंधकों को 11 जुलाई को स्टे आदेश जारी किया गया। स्टे आदेश के साथ सभी 37 समिति प्रबंधकों की सेवाएं भी बहाल हो गयी है।
ज्ञात हो कि छतरपुर सहित प्रदेश की तीन जिलों में यह भर्ती प्रक्रिया की गई थी। इसके लिए बाकायदा एक चयन समिति का गठन किया गया था और प्रबंधकों से समस्त दस्तावेज मांगे गए थे इसके बाद चयन समिति के संयुक्त निर्णय पर छतरपुर जिले के 37 सहायक प्रबंधकों को प्रबंधक पद पर भर्ती कि प्रक्रिया करके इसे अनुमोदन के लिए संयुक्त संचालक सागर को विधिवत रूप से भेजा गया था और संयुक्त संचालक सागर के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही यह प्रक्रिया संपादित की गई थी।