शेष किसान भाई जल्दी कराएं और लाभ ले – कलेक्टर संदीप जी आर
सागर I जिले में फार्मर रजिस्ट्री कराने में कार्य में गति आई है। पिछले करीब दस दिनों में ही जिले के 50 हजार से अधिक और किसान फार्मर रजिस्ट्री करा चुके हैं। समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन के लिये पंजीयन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये भविष्य में फार्मर रजिस्ट्री की आवश्यकता को देखते हुये अब किसान खुद इस कार्य मे रुचि ले रहे हैं।
कलेक्टर संदीप जी आर ने जिले के समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा कर शासन के द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त योजनाओं का लाभ लें फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ सकेगा इसलिए सभी जल्दी से जल्दी फार्मर रजिस्ट्री कराए और लाभ प्राप्त करें ।
कलेक्टर कार्यालय की भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अभी तक एक लाख 82 हजार 974 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा हो चुका है। जिले में तीन लाख 34 हजार 062 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी भी एक लाख 51 हजार 088 किसान भाई फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए शेष बचे हुए हैं।
फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिये राज्य शासन ने महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रारंभ की है। इसके तहत प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी (फार्मर आईडी) प्रदान की जायेगी। इससे किसानों की पहचान सुनिश्चित होगी, किसानों का डेटा बेस तैयार होगा और कृषि सबंधी नीतियों के क्रियान्वन में मदद मिलेगी। फार्मर रजिस्ट्री या फार्मर आईडी से किसानों को पीएम किसान एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी। किसान घर बैठे मोबाइल एप के माध्यम से अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा सकेंगे। इसके लिये उन्हें प्ले स्टोर पर जाकर फार्मर सहायक एमपी एप डाउनलोड करना होगा तथा आधार वेरीफिकेशन और मोबाइल नम्बर वेरिफिकेशन के बाद किसान को स्वयं की, कृषि भूमि की और समग्र आईडी की जानकारी इसमें दर्ज करनी होगी। मोबाइल एप के अलावा किसान पटवारी अथवा उनके गांव में नियुक्त सर्वेयर सहायक से भी फार्मर रजिस्ट्री करा सकेंगे। एमपी ऑनलाइन कियॉस्क या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी निर्धारित शुल्क चुकाकर किसान फार्मर रजिस्ट्री करा सकेंगे। जिला प्रशासन ने जिले के सभी किसानों से फार्मर रजिस्ट्री शीघ्र कराने का आग्रह किया है, ताकि भविष्य में उन्हें उपार्जन अथवा उनके हित में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।