टीकमगढ जिले में आगामी 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में सिविल, विद्युत अधिनियम,राजीनामा योग्य आपराधिक, श्रम विधि, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक अनादरण प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय के विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों के अतिरिक्त बैंक ऋण वसूली एवं नगर पालिका के जलकर संपत्तिकर तथा विद्युत अधिनियम के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।