सागर। परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में सभी यात्री बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन को 50 प्रतिशत किराया छूट की सुविधा प्रदान की गई है। इस संबंध में समस्त बस संचालकों, विशेष रूप से जिला सागर के संचालकों को सूचित एवं निर्देशित किया गया है कि यात्रा के दौरान यदि कोई दिव्यांग यात्री सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे नियमानुसार 50 प्रतिशत किराया छूट प्रदान करना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में उक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित बस पर चालानी कार्यवाही के साथ-साथ परमिट की निलंबन अथवा निरस्ती की कार्यवाही की जा सकती है।
