ध्वनि विस्तारक
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सागरI भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार लोकसभा का निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने तथा लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित किया गया है।    
 यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान के दिन, मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनुमति प्राप्त होने के बाद भी प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग किया जा सकेगा। प्राप्त अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय, प्रचार-प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करना होगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के जप्त कर लिया जायेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


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