नए कानून
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सागर I नए कानून के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, स्कूल कॉलेज में सिविल लगाकर जानकारी दी जाए। उक्त विचार कलेक्टर दीपक आर्य ने एक जुलाई 2024 से देश भर में लागू हुई नवीन आपराधिक विधि के निमित्त आज जिला सागर के थाना कोतवाली सागर में कार्यक्रम आयोजित में व्यक्त किए। उक्त कार्यक्रम में विधिक सेवा अधिवक्ता गण एडीपीओ, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं आम नागरिक सम्मिलित हुए।
कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि आज से पूरे देश में नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए जानकारी प्रदान करने के लिए स्कूल, कॉलेज, प्रमुख चौराहा पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए एवं शिविर भी लगे जावे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान एवं  जगह-जगह फ्लेक्स लगाकर जानकारी प्रदान की जावे। कलेक्टर आर्य ने कहा कि नए कानून से देशवासियों को लाभ होगा एवं प्रकरणों का निराकरण भी जल्दी से किया जाएगा।
कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके एवं अन्य वक्ताओं द्वारा जन सामान्य को नए कानून के बारे में बताया । इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव ने नए कानून के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नए कानून का उद्देश्य त्वरित न्याय देना है।

जीरो एफआईआर -’ किसी भी थाने पर दर्ज कराई जा सकेगी एफआईआर ।ऑनलाइन माध्यम’ से भी करा सकते हैं शिकायत दर्ज , अनुसंधान प्रक्रिया एवं साक्ष्य अभिलेखन में डिजिटल प्रणाली के प्रयोग को अपनाया गया है। जैसे – जब्ती की कार्यवाही की ऑडियो – वीडियो ग्राफी।पीड़ित को विवेचना की प्रगति से अवगत कराया जाएगा । बदलते अपराधिक स्वरूप को देखते हुए नवीन परिभाषाओं एवं विवेचना में तकनीक का प्रयोग। उपरोक्त बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए प्रभारी पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके द्वारा भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य नवीन बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया । कार्यक्रम में नागरिक विधिक सेवा प्राधिकरण से अधिकारी एडीपीओ ,महिलाएं, नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य सम्मिलित हुए हैं इस प्रकार के कार्यक्रम जिले के समस्त स्थान में करवाए गए हैं वृहद लेवल में सभी थानों पर करवाया गया।


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