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सागर। नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार अभियान के अंतर्गत आज जिला न्यायालय परिसर, सागर से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर द्वारा सुबह 10:30 बजे रथ को रवाना किया गया यह प्रचार रथ सागर जिले के विभिन्न मुख्य चौराहों, गलियों, बाजारों एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को नेशनल लोक अदालत की प्रक्रिया,कार्यप्रणाली एवं उससे होने वाले लाभों के प्रति जागरूक करेगा। रथ के माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी कि लोक अदालतों में प्रकरणों का त्वरित, सुलभ एवं निशुल्क समाधान होता है तथा इसमें पक्षकारों को निर्णय के विरुद्ध अपील की आवश्यकता नहीं होती, जिससे समय एवं धन की बचत होती है।

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इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें इस वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना है।

म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर, एम के शर्मा के मार्गदर्शन में 13 सितम्बर, 2025, शनिवार को जिला न्यायालय परिवार न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में, आपराधिक शमनीय प्रकरण पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बैंक/मनी रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण श्रम एवं रोजगार विवाद प्रकरण विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों एवं प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, ई-ट्रैफिक चालान संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, धन विवाद संबधी मामले विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण) दूरसंचार के बकाया जैण्डलाईन / मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण दीवानी इत्यादि मामलों में पक्षकारों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा एवं नियमानुसार विद्युत प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में छूट प्रदान की जावेगी।


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