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आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का किया जायेगा निराकरण
सागर । म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेश कुमार शर्मा के मार्गदर्षन में 14 सितम्बर  शनिवार को जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में, आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण, बैंक/मनी रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम एवं रोजगार विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों एवं प्रीलिटिगेषन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण, ई-ट्रैफिक चालान संबंधी प्री-लिटिगेषन प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार के बकाया लैण्डलाईन/ मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों में पक्षकारों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने का प्रयास किया जायेगा।


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