सागर। म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर, महेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में दिनांक 08 मार्च, 2025, शनिवार को जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में, आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक/मनी रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम एवं रोजगार विवाद प्रकरण,विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों एवं प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, ई-ट्रेफिक चाालान संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार के बकाया लैण्डलाईन/मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामलों में पक्षकारों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने का प्रयास किया जायेगा। आम जनता व पक्षकारगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकार के विवादों का आपसी सहमति से नेशनल लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हैं, तो संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति से सम्पर्क कर, अपना मामला दिनांक 08 मार्च, 2025, शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करायें एवं नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने प्रकरण का आपसी सुलह/समझौता से निराकरण कराकर लोक अदालत का लाभ उठाए।
