प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 06 चरण के अंतर्गत हितग्राहियों को 06 माह तक अप्रैल से सितम्बर तक 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी आर के बाइकर ने बताया कि हितग्राहियों को 06 माह तक दोगुना खाद्यान्न पीएमजीकेएव्हाय के अंतर्गत 5 किलोग्राम एवं एनएफएसए के द्वारा 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। ऐसे निर्देश दिये गए की सामग्री वितरण के लिए प्रत्येक दुकान पर पीओएस मशीन उपलब्ध एवं चालू हालत में रहें है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय 2013 एवं पीएमजीकेएव्हाय के अंतर्गत अप्रैल माह के आंवटन के अनुसार खाद्यान्न का प्रदाय उचित मूल्य दुकानों पर कराया जाए। किसी कारणवश जिन पात्र परिवारों द्वारा एनएफएसए एवं पीएमजीकेएव्हाय का मार्च का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है, उन्हें विशेषकर मार्च माह की खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
