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सागर । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित कर वास्तविक हितग्राहियों को ही निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने और दोहरे/अपात्र/साईलेन्ट हितग्राहियों को पोर्टल से हटाने के लिये ईकेवायसी किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया है कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा याचिका क्रमांक एमए No. 94/2022 इन एसएमडब्ल्यू (सी) No. 6/2020 में पारित आदेशानुसार समस्त हितग्राहियों के ईकेवायसी करने की अनिवार्यता है। ईकेवायसी 1 से 28 फरवरी तक अभियान चलाकर की जायेगी।  

अभी तक 3 करोड़ 77 लाख से अधिक हितग्राहियों के हुये ईकेवायसी

 वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 5 करोड़ 53 लाख 08 हजार में से 3 करोड़ 77 लाख 32 हजार पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी किए जा चुके हैं। इस प्रकार 1 करोड़ 75 लाख 76 हजार हितग्राहियों के ईकेवायसी किए जाना शेष है। शेष पात्र हितग्राहियों के निर्धारित समय सीमा में ईकेवायसी करने की कार्यवाही अभियान चलाकर करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को दिये गये हैं।

ईकेवायसी करने की व्यवस्था

 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नंबर की प्रविष्टि की जा चुकी है। उचित मूल्य दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीन से पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क ईकेवायसी करने की सुविधा उपलब्ध है। उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पात्र हितग्राही के ईकेवायसी उचित मूल्य दुकान स्तर पर किए जा रहे हैं। पात्र हितग्राही के डाटाबेस में त्रुटिपूर्ण आधार नंबर/अन्य व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज होने पर सही व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज करने की सुविधा पीओएस मशीन में उपलब्ध है। साथ ही त्रुटिपूर्ण आधार नंबर के स्थान पर सही आधार नंबर दर्ज करने की सुविधा एक समय के लिए दी गई है। विशेष अभियान में उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को हितग्राही के घर जाकर भी ईकेवायसी कराने के निर्देश दिये गये हैं।


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