प्राईवेट (निजी) अस्पतालों को चिकित्सा सुविधाओं की रेट लिस्ट लगाने के दिशा-निर्देश जारीप्राईवेट (निजी) अस्पतालों को चिकित्सा सुविधाओं की रेट लिस्ट लगाने के दिशा-निर्देश जारी
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ज्योति शर्मा/ सागर । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ममता तिमोरी ने बताया कि मध्यप्रदेश में अब प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को उनके यहां मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी और उनके शुल्क की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं। शासन द्वारा निजी अस्पताल या नर्सिंग होम्स को खर्च का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। मैनजमेंट को बताना होगा कि उनके अस्पताल या नर्सिंग होम में किस जांच की कितनी फीस ली जाती हैं यही नहीं अगर कोई अस्पताल अपनी सुविधाओं या शुल्क में बदलाव करता हैं तो उसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को इसकी जानकारी देनी होगी । स्वास्थ्य – चिकित्सा शिक्षा आयुक्त महोदय ने प्रदेश के सभी निजी अस्पसतालों को निर्देश दिये हैं कि अपने यहां की मेडिकल सर्विसेज की रेट लिस्ट काउंटर पर लगाएं और अगर किसी अस्पताल को रेट लिस्ट में बदलाव करना हैं, तो इसकी लिखित सूचना सीएमएचओ को देनी जरूरी हैं संशोधित दर सूची को भी प्रमुखता से अस्पताल में लगाना होगा । डॉ. ममता तिमोरी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर ने बतलाया उक्त निर्देश का उद्देश्य मरीजों के अधिकारों की रक्षा करना और मेडिकल सर्विसेज में (ट्रांसपेरेंसी) पारदर्शिता लाना हैं।


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