निलंबित
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सागर ।कलेक्टर संदीप जी आर द्वारा विगत दिवसों में फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य तीव्रता से पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। हाल ही में हुई फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति समीक्षा में पाया गया कि पटवारी सौरभ सिंह, प.ह.नं. 107 शाहपुर का फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अत्यंत कम है।  

नायब तहसीलदार शाहपुर ‌द्वारा अवगत कराया गया है कि पटवारी सौरभ सिंह को बार-बार पत्राचार के माध्यम से निर्देश एवं समझाइश देने के बाद भी पटवारी की स्वच्छंदता एवं शासकीय सेवा में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता के व्यवहार में कोई सुधार नही हो रहा है। 

उक्त संबंध में नायब तहसीलदार शाहपुर द्वारा सौरभ सिंह के न्यायालय में लंबित प्रकरणों में सूचित होने के बावजूद समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जाने, सी. एम. हेल्पलाइन में कोई भी तथ्यात्मक निराकरण फीड नहीं कराये जाने, कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने एवं शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही, स्वछंद व्यवहार एवं वरिष्ठ आधिकारियों के आदेशों के अवहेलना के कारण कई बार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है। जिनके जवाब पटवारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। समीक्षा के दौरान पाया गया कि सौरभ सिंह पटवारी उपतहसील शाहपुर की फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति भी अत्यंत न्यूनतम पाई गई है सौरभ सिंह का फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में उदासीनता एवं जानबूझकर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के दिये गये निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है। उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 अंतर्गत कदाचार एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। 

शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के पर सागर अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अदिति यादव ने पटवारी सौरभ सिंह को म.प्र. शासकीय सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। साथ ही पटवारी के विरुद्ध विभागीय जॉच बैठाई गई है। विभागीय जॉच हेतु तहसीलदार सागर ग्रामीण को जाँचकर्ता अधिकारी एवं नायब तहसीलदार शाहपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है।


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