जनतंत्र सेतु न्यूज़।सागर
कलेक्टर संदीप जी.आर के निर्देशानुसार दिनांक 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर या अन्य किसी भी अवसर पर बाल विवाह करवाने पर विवाह में शामिल रिश्तेदारों सहित अन्य व्यक्तियों को दंडित किया जायेगा। शादी में खाना बनाने वाले हलवाई, केटरर्स, फोटोग्राफर, टेंट संचालक आदि को भी काम लेने से पहले वर-वधू की उम्र का प्रमाण लेना होगा अन्यथा की स्थिति में उनपर भी कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर ने जिले के अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का विवाह निर्धारित आयु के पूर्व किसी भी दशा में न करें। विवाह पत्रिका छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटरर्स, धर्मगुरु, बेड वाला, ट्रांसपोर्ट एवं समाज के मुखिया, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों आदि से भी अपील है कि वे विवाह के पूर्व वर एवं वधू दोनों की सही आयु की संतुष्टि हेतु उनके मूल जन्म प्रमाणपत्र, अंकसूची, स्कूल की टीसी आदि की सत्यापित छायाप्रति दोनों पक्षों से प्राप्त कर अपने पास अनिवार्य रूप से रखें तथा उम्र सही नही होने की दशा में ही आमंत्रण पत्र मुद्रक संस्थाएं आमंत्रण पत्र छापने से इंकार करें।जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सूचना तंत्र का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षक, ए.एन.एम., आशा कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह की सदस्य, शौर्यादल की अध्यक्ष/समन्वय/सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका इत्यादि सक्रिय नागरिक रहेंगे एवं अपने क्षेत्र में बाल विवाह होने पर उसकी सूचना कंट्रोल रूम/बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को दें।कलेक्टर संदीप जी.आर. के निर्देशानुसार द्वारा जिला स्तर एवं परियोजना स्तर पर पूर्व से गठित उड़न दस्ते द्वारा भ्रमण के दौरान बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। उडनदस्ता में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में गठित उड़न दस्ता में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायती / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, थाना प्रभारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार शामिल है। बाल विवाह संबंधी सूचना देने के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास के मोबाइल नंबर 9425362233 पर संपर्क करें अथवा चाइल्ड लाइन कंट्रोल रूम के नंबर 07582-514101-1098-100-108 पर संपर्क किया जा सकता हैं। सूचनादाता का नाम गोपनीय रखा जायेगा।