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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिला आपूर्ति नियंत्रण अधिकारी राजेंद्र बाइकर के मार्गदर्शन में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि अवैध रूप से बॉयोडीजल विक्रय करने वाले संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही की जाये । इसी के तहत जिला आपूर्ति नियंत्रक के निर्देशन में इंडियन ऑपल कॉर्पो. के सेल्स ऑफीसर एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी देवरी द्वारा अवैध रूप से संचालित बॉयोडीजल पंपो की जाँच की गई जिसमें मेसर्स जगाती पेट्रोलियम ग्राम घोसीपटटी की जाँच किये जाने पर अवैध संग्रह एवं विक्री के लिए रखा बायोडीजल 6000 लीटर जप्त किया गया जिसकी अनुमानित राशि 5.95 लाख है । इसी प्रकार बिना अनुमति के बॉयोडील विक्रय और संग्रह किये जाने के कारण मेसर्स हिन्दुस्तान बॉयोडीजल ग्राम कोपरा तहसील देवरी से 6683 लीटर बॉयोडीजल जप्त किया गया जिसकी अनुमानित राशि 6.63 लाख आकी गई । दोनो ही पेट्रोल पंपो को सील किया गया है । उक्त पेट्रोल पंपों द्वारा बॉयोडीजल विक्रय की विधिवत अनुमति कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई है । कार्रवाई करते हुए दोनों संस्थाओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम – 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किये गये I


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