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11 यात्री बसों से रू. 87500/- जुर्माना राशि वसूल

सागर।क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि कलेक्टर संदीप जी.आर. द्वारा स्कूल बस एवं यात्री बसों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा प्रवर्तन अमले एवं प्रभारी निरीक्षक यातायात, सागर के साथ आज दिनांक 19.05.2025 को सिविल लाईन चैराहे के निकट प्रातः 11ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक 42 यात्री वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से मात्र 01 यात्री बसों में आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई जाने पर उन्हें मौके पर निकलवाकर जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया ताकि वाहनस्वामी पुनः इन सीटो को इमरजेंसी गेट के सामने न लगा सके। 

 कुल 11 यात्री बसों में कमियां पाये जाने पर उन वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 87500/-का जुर्माना वसूल किया गया। चैकिंग के परिणाम स्वरूप अधिकतर यात्री बसों के इमरजेंसी गेट भलीभांति कार्य कर रहे है, तथा उनके सामने सीट लगी नहीं पाई जा रही है। चालक/परिचालक के गणवेश एवं अन्य सुरक्षा संबंधी उपाय जैसे अग्निशमन यंत्र, फस्टएड बाॅक्स आदि पर अब विशेष जोर दिया जावेगा। यदि कोई भी चालक/परिचालक बिना वर्दी के पाया जावेगा उनके लायसेंस तत्काल निलंबित कर दिए जावेगे, साथ ही जुर्माना राशि वसूल की जावेगी। 

 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे, तथा यात्री वाहनों में आपातकालीन द्वार पर लगी सीटों को शीघ्र हटवाकर वाहनों का संचालन करे, यदि चैकिंग के दौरान आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई जाती है, तो विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।


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