सागरI लोकसभा निर्वाचन-2024 की मतगणना 4 जून को मतगणना स्थल शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर में प्रातः 8.00 बजे से सम्पन्न कराई जाना है। मतगणना स्थल पर अत्याधिक संख्या में आम जनता का एकत्रित होना संभावित है, इस दृष्टि से कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना अतिआवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक आर्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना स्थल शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर पर सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस बल के पास सुरक्षा साधन लाठी, शस्त्र आदि को छोड़कर, जिला निर्वाचन कार्यालय तथा पुलिस अधिकारी सागर द्वारा आदेशित निर्वाचन दायित्वों में संलग्न पासधारी अधिकारी, कर्मचारी, मतगणना एजेन्ट को मतगणना परिसर के अंदर हैण्ड बैंग, इंक पेन, पानी बाटल, मोबाईल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, धूम्रपान, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ तथा माचिस ले जाना तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो, विडियोग्राफी एवं मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, पुतला दहन आदि का आयोजन तथा पटाखों के प्रयोग प्रतिबंधित करता हूँ, साथ ही मतगणना स्थल शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर पर 100 मीटर की परिधि में वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
उक्त आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य पर उक्त सूचना की तामिली की जा सके। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबन्ध से छूट दे सकेगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।
