सागरI विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के फोटोग्राफ तत्काल लगाए जाए । उक्त निर्देश संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने दिए। संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि दैनिक समाचार पत्रों में शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अपनी जगह किसी अन्य छद्म व्यक्ति/अतिथि शिक्षक को लगाकर बच्चों को पढ़ाने के कुछ प्रकरण प्रकाशित हुए हैं। इस प्रकार की घटना के रोकथाम हेतु आप अपने जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों में निम्नानुसार कार्यवाही करते हुए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करें।
जिले के प्रत्येक शासकीय विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों का नाम, यूनिक आई. डी., मूल पदनाम एवं स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ इत्यादि बोर्ड / फ्लैक्स बैनर विद्यालय में सूचना पटल के पास अनिवार्य रूप से लगाया जावे ताकि शाला में प्रवेश करने पर अभिभावकों/आगंतुकों/ निरीक्षणकर्ता / विद्यार्थी इत्यादि को शाला में कार्यरत शैक्षिक अमले की जानकारी प्राप्त हो सके ।
जिला अंतर्गत विकासखण्डवार समस्त विद्यालयों में पदस्थ पूर्णकालिक प्राचार्य / प्रधानाध्यापक अथवा प्राचार्य / प्रधानाध्यापक का पद रिक्त होने की दशा में कार्यरत शिक्षकों में से वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी प्राचार्य / प्रधानाध्यापक का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर सहित सूची संकुल केन्द्र, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद शिक्षा केन्द्र तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला शिक्षा केन्द्र में अनिवार्यतः अद्यतन स्थिति में संधारित की जावे। ये संस्था प्रधान ही मासिक वेतन के भुगतान हेतु शाला में कार्यरत शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति प्रमाणित कर संकुल प्राचार्य को भेजते है।
जिले के समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा संकुल केन्द्र / आहरण संवितरण अधिकारी को प्रेषित की गई विद्यालयवार मासिक उपस्थिति नियमित रूप से संधारित कर सुरक्षित रखी जावे ।
जिला शिक्षा केन्द्र के अधीन जिले में गठित जन शिक्षा केन्द्रों में जनशिक्षक पदस्थ किए गए हैं, जिनके द्वारा जन शिक्षा केन्द्रों में संचालित समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की माह में दो बार पाक्षिक मानीटरिंग करने का प्रावधान है। जनशिक्षकों के द्वारा जन शिक्षा केन्द्र के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की मानीटरिंग के आधार पर प्रतिमाह उनके जनशिक्षा केन्द्र का प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षक यदि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तो उसकी जानकारी शाला अवलोकन / निरीक्षण पंजी में दर्ज की जाकर इसकी जानकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी / विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक को अनिवार्यतः दी जावे। अन्यथा जन शिक्षा केन्द्र क्षेत्र के विद्यालय का कोई भी शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नही होने का प्रमाणीकरण जनशिक्षक द्वारा प्रतिमाह संकुल प्राचार्य, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जनपद शिक्षा केन्द्र में अनिवार्यतः जमा कराया जावे ।
जिले के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियमित रूप से समय पर दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दमोह जिले की भांति मोबाइल एप, सार्थक एप अथवा एम शिक्षा मित्र इत्यादि तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
उपरोक्तानुसार जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत समस्त शैक्षिक अमले की शाला में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। यदि कोई शिक्षक अपने स्थान पर शाला मे छद्म रूप से अन्य व्यक्ति/अतिथि शिक्षक (प्रॉक्सी) को रखना पाया जावे तो उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाकर सेवा समाप्ति की कार्यवाही भी की जावे। साथ ही संबंधित संस्था-प्रधान, जन शिक्षक व जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी / संकुल प्राचार्य के विरूद्ध भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमानुसर तत्परता से की जाएगी।