सागर । बाल श्रम उन्मूलन हेतु जनजागरण अभियान के अंतर्गत 1 फरवरी को कोतवाली थाना सागर अंतर्गत मुख्य सब्जी मंडी में थोक और खुदरा सब्जी मंडी व्यापारियों के साथ चर्चा कर किसी भी बालक बालिका को दुकान पर बाल श्रम ना कराए जाने हेतु बताया गया तथा बाल श्रम अधिनियम 1986 के दंडनीय प्रावधानों (जिसमें बाल श्रम कराते पाए जाने पर 20-50 हजार जुर्माना और 2 वर्ष तक के कारावास की सजा है )के बारे में भी बैनर और पम्फलेट लगाकर मंडी में समस्त व्यापारियों को बताया गया। व्यापारियों को बताया कि अपने बालकों को भी स्कूल के समय में दुकान पर ना बैठाए, प्रतिदिन स्कूल भेजें।
जन जागरण अभियान में थोक सब्जी मंडी व्यापारी संघ से सचिव अकील अहमद,अध्यक्ष राजकुमार धामेचा, व्यापारीगण मो.यूनिस राइन,हाजी मोहम्मद जाकिर, रघुवीर खटीक द्वारा भी आश्वाशन दिया गया कि उनका संघ भी समस्त व्यापारियों पर निगरानी रखेंगे और मंडी में बाल श्रम नहीं होने देंगे।
उक्त अभियान में श्रम विभाग से कार्यालय प्रभारी व श्रम निरीक्षक पंकज कोरी, देवेंद्र मोदी, लाल सिंह नरवरिया और स्मिता अहिरवार उपस्थित रहीं।