निलंबित
शेयर करें

सागर I संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने छतरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर पी गुप्ता को सेडनेप की आड़ में वर्ल्ड क्लास सर्विसेज इंदौर से मिलीभगत कर अवैधानिक तरीके से आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित किया।

 डॉ आर पी गुप्ता ने पूर्व में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसी वर्ल्डक्लास सर्विसेस लिमिटेड का कार्य संतोषप्रद न होने पर भी सेडमेप को अनुशंसा पत्र दिया, शासन नियमों के विपरीत स्वास्थ्य समिति तथा कलेक्टर, छतरपुर के अनुमोदन के बिना डॉ कृष्णप्रताप सिंह चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ामलहरा जिला छतरपुर, जिनके विरूद्ध लोकायुक्त में शिकायत की जांच प्रचलित होने के उपरांत भी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी बड़ामलहरा का प्रभार सौंपा, डॉ हरगोविन्द सिंह राजपूत चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बढ़ामलहरा को कलेक्टर एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के बिना खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडामलहरा का प्रभार सौंपा,

कलेक्टर छतरपुर के बार-बार टीएल बैठकों / विभिन्न समीक्षा बैठकों/जिला स्तरीय व्ही.सी. में निर्देश देने के उपरांत भी आयुष्मान कार्य  (70+ वंदना योजना) में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं लाये जाने,कलेक्टर छतरपुर द्वारा डॉ गुप्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव प्रेषित किया, आरोप ज्ञापन जारी कर नियत समयावधि में उत्तर चाहा गया जिसका जबाव समाधानकारक नहीं पाया गया। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज शिकायत का गलत जवाब दर्ज कर स्पेशल क्लोजर का प्रस्ताव क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग को प्रेषित किया उक्त के संबंध में कलेक्टर, छतरपुर द्वारा डॉ आर पी गुप्ता के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

कलेक्टर छतरपुर के प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रकरण में डॉ आर पी गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छतरपुर प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत हो रहे हैं। डॉ गुप्ता द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। डॉ आर पी गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छतरपुर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1968 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।


शेयर करें
advertisment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!