स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर FIR
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प्रसूता की गलत रिपोर्ट देने पर मामला दर्ज, अन्य अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात की मौत, जांच के बाद पता लगा पहले हुई जांच गलत थी, रेडियोलॉजिस्ट पर मामला दर्ज मोतीनगर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया

सागर। सागर में 9 माह पहले हुई नवजात की मौत मामले में मोतीनगर पुलिस ने दो रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ पर FIR दर्ज की है। प्रसूता महिला की सोनोग्राफी जांच और इलाज में लापरवाही होने के कारण बच्चे की मौत के साक्ष्य व पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार 9 दिसंबर 2023 को फरियादी अभिमन्यु पिता मधुकर शर्मा निवासी नरयावली नाका ने 5 दिन की बेबी उर्फ माही शर्मा की मौत होने की शिकायत की थी। शिकायत पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया था। मर्ग जांच करते हुए पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान लिए।

बयानों में उन्होंने बताया कि प्रसूता दिव्या शर्मा का इलाज भागीरथ नर्सिंग होम में डॉक्टर साधना मिश्रा ने किया। इलाज के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने जो भी टेस्ट और सोनोग्राफी बताई, वह सभी जांचें ऋचा डायग्योस्टिक सेंटर में डॉ. रीता जैन, डॉ. राकेश जैन के यहां कराई गईं। जिसके संबंध में जानकारी भी डॉक्टर साधना मिश्रा ने दी थी। सभी जांचों में बच्ची की स्थिति सामान्य बताई गई। बेटी के जन्म के पूर्व 8 सितंबर 2023 की सोनोग्राफी में 4 चेंबर और सामान्य लेख किया गया था।

27 नवंबर 2023 को कलर सोनोग्राफी डॉक्टर रीता जैन ने की थी। जिसमें भी 4 चेंबर व सामान्य लेख किया गया। बाद में डॉक्टर साधना मिश्रा के हॉस्पिटल में 4 दिसंबर 2023 को दिव्या शर्मा की डिलीवरी सामान्य रूप से हुई थी। बच्ची और मां दोनों के ठीक होने की जानकारी दी गई। 6 दिसंबर को भागीरथ नर्सिंग होम से स्वस्थ होने से बच्ची और मां को डिस्चार्ज कर दिया गया।

7 दिसंबर 2023 को बच्ची की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे चैतन्य अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराया गया। जिससे पता चला की बच्ची का हृदय पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। हृदय में तीन चेंबर होना बताया। अस्पताल में इलाज के दौरान 5 दिन की माही उर्फ बेबी की मौत हो गई।
  परिजन ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर साधना मिश्रा, डॉ. रीता जैन और डॉ. राकेश जैन ने धोखे में रखकर दिव्या का इलाज कर पैसे लिए और जांच रिपोर्ट गलत दी। मामले में पुलिस ने परिवार के लोगों के बयान के बाद पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। डॉक्टरों से पीएम रिपोर्ट का परीक्षण कराया गया।

जिसमें पाया गया कि मृतक बच्ची के दिल में तीन ही चेंबर थे। मेडिकल बोर्ड ने भी इस संबंध में जांच की। लेकिन प्रसूता महिला की सोनोग्राफी रिपोर्ट में बच्ची के दिल में चार चेंबर होना बताए गए थे। मर्ग जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर मोतीनगर पुलिस ने प्रथम दृष्टया भागीरथ नर्सिंग होम की डॉक्टर साधना मिश्रा और ऋचा डायग्योस्टिक सेंटर की डॉक्टर रीता जैन, डॉ. राकेश जैन के खिलाफ धारा 304 भाग(2), 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।

उक्त मामलें में डॉ साधना मिश्रा की लापरवाही सामने आई सोनोग्राफीकर्ता डॉ रीता जैन, डॉ राकेश जैन की भी गलती कृत्य प्रदर्शित हुआ, मर्ग में जिला लोकअभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई राय के आधार पर प्रथम दृष्टया भागीरथ नर्सिंग होम की डॉ साधना मिश्रा एवं ऋचा डायग्योस्टिक सेंटर के डॉ रीता जैन व डॉ राकेश जैन के विरुध्द धारा 304 भाग (2), 34 भादवि के प्रावधान आकृष्ट हो रहे है लेख किया। अतः मर्ग क्रमांक 131/23 धारा 174 जाफौ में मर्ग इंटिनेशन, पीएम रिपोर्ट,, जप्ती, भागीरथ नर्सिंग होम के इलाज के दस्तावेज, कथन मृतिका, मोडिकल बोर्ड रिपोर्ट, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पत्र व जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला सागर की राय से डॉ साधना मिश्रा एवं ऋचा डायग्योस्टिक सेंटर के डक्टर रीता जैन व डक्टर राकेश जैन के व्दारा ज्ञात होते हुए की यदि गलत जाँच रिपोर्ट व इलाज करने से किसी की मृत्य हो सकती है उसके बाद भी लापरवाही करते हुए गलत रिपोर्ट व इलाज किया जिससे बेबी उर्फ माही शर्मा उम्र 05 दिन की मृत्यु हो गई। साधना मिश्रा एवं ऋचा डायग्योस्टिक सेंटर के डॉ रीता जैन व डॉ राकेश जैन के विरूध्द प्रथम दृष्टया अपराध धारा 304 भाग (2), 34 भादवि का घटित करना पाये जाने से आरोपीगण के विरुध्द अपराध पंजीबध्द किया गया।


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