सागर । कमिश्नर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने प्रशासनिक सख्ती जारी रखते हुए सीएम हेल्पलाईन शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतने पर एवं शिकायत को अनुचित तरीके से क्लोज करनेे पर दमोह जिले की हटा स्थित शासकीय म.ल.बा. कन्या उ.मा.वि के तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीएस राजपूत, प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीपी ठाकुर एवं शासकीय म.ल.बा. कन्या उ.मा.वि. के प्राचार्य पी.सी. खटीक को निलंबित किया।
कमिश्नर कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समाधान ऑनलाईन में दर्ज शिकायत के अनुसार कुमारी सोनिया बानो ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शासकीय म.ल.बा. कन्या उ.मा.वि.हटा जिला दमोह से कक्षा 12 वीं की परीक्षा में 77. 6 प्रतिशत के अंको से उर्तीण की, कु.सोनिया बानो को 12 वीं परीक्षा 77.6 प्रतिशत से उर्तीण करने पर मेधावी विद्यार्थियों को लेपटाप क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि 25000/-रूपये नियमानुसार प्रदाय की जाना थी। पात्रतानुसार हितग्राही छात्रा के बैंक खाते में दिनांक 02-01-2022 से दिनांक 11-01-2025 तक की एन्ट्रीयां दर्ज पाई गई किन्तु हितग्राही छात्रा को देय 25000/-रू० की प्रोत्साहन राशि उनके खाते में जमा नहीं की गई।
कलेक्टर जिला दमोह के प्रतिवेदन के अनुसार सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायत का दो बार त्रुटिपूर्ण निराकरण एवं अनुचित तरीके से क्लोज करनेे के संबंध में शासकीय म.ल.बा. कन्या उ.मा.वि हटा के तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीएस राजपूत, प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीपी ठाकुर एवं शासकीय म.ल.बा. कन्या उ.मा.वि. के प्राचार्य पी.सी. खटीक जिम्मेदार प्रतीत होते हैं। इनका उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लघंन है। म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।