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सागर / शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत सत्र 2024-25 के लिए प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता, नवीनीकरण मान्यता आवेदन के लिए नवीन आदेशानुसार 15 मार्च निर्धारित किया गया है। राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि विहित समय सीमा के भीतर नवीन मान्यता, मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सोसायटी, ट्रस्ट के असफल रहने पर विलंब शुल्क के रूप में 5 हजार रूपये की राशि अतिरिक्त जमा करने पर 11 से 15 मार्च तक किया जा सकेगा। शासन के निर्णय अनुसार विलंब शुल्क 5 हजार रूपये के साथ मान्यता आवेदन 15 मार्च तक किया जा सकेगा। इस तिथि के पश्चात आवेदन नहीं किये जा सकेंगे।


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