सागर। कलेक्टर संदीप जी.आर. के आदेशानुसार वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की प्रजनन अवधि को ध्यान में रखते हुए मछलियों के संरक्षण हेतु मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु क्लोज़ सीजन घोषित किया गया है। मत्स्य पालन विभाग के अनुसार, इस अवधि में वे सभी जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी से है या जो निर्दिष्ट जल की परिभाषा में आते हैं, उनमें मछली पकड़ना, विक्रय, विनिमय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इसी परिपेक्ष्य में केसली विकासखंड अंतर्गत बलहरी जलाशय के पास अवैध मत्स्याखेट की शिकायत प्राप्त होने पर सहायक संचालक मत्स्योद्योग आभा रिछारिया एवं दल द्वारा छापामार कार्रवाई कर 102 किलो अवैध मछली जप्त की गई एवं जप्त मछली की नीलामी कराई गई।
