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17 यात्री बसों से रू. 62200/- जुर्माना राशि वसूल

सागर । क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि कलेक्टर संदीप जी.आर. द्वारा स्कूल बस एवं यात्री बसों की चौकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा प्रवर्तन अमले एवं प्रभारी निरीक्षक यातायात, सागर के साथ आज खुरई रोड, मालथौन रोड, भोपाल रोड पर प्रातः 11ः00 बजे से दोपहर 03ः00 बजे तक 32 यात्री वाहनों को चौक किया गया, जिनमें से 02 यात्री बसों में आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई जाने पर उन्हें निकलवाकर जप्त किया गया एवं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56(4) के अनुसरण में उक्त दोनों यात्री वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है। उक्त यानों के संबंध में प्रदान किया गया कोई परमिट भी उस समय तक निलंबित समझा जायेगा जब तक कि नवीन फिटनेस प्रमाण पत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है। चौकिंग कार्यवाही की जानकारी लगते ही यात्री वाहनों ने अपना मार्ग बदल लिया, और कुछ ही समय में यात्री बसों का आना-जाना बंद हो गया।

कुल 17 यात्री बसों में कमियां पाये जाने पर उन वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 62200/-का जुर्माना वसूल किया गया।
इसी प्रकार दिनांक 20.05.2025 को भोपाल रोड पर 38 वाहनों को चौक किया गया, जिनमें से 13 यात्री बसों में कमियां पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 50000/- का जुर्माना वसूल किया गया, तथा 04 यात्री बसों के ड्रायवर वर्दी में नहीं थे, जिनके लायसेंस मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19 के तहत् निलंबित किये गये।  
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे, तथा यात्री वाहनों में आपातकालीन द्वार पर लगी सीटों को शीघ्र हटवाकर वाहनों का संचालन करे, यदि चौकिंग के दौरान आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई जाती है, तो विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।


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