अब सिम बदलने के बाद मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए अब सात दिन इंतजार करना होगा। यह नया नियम 01 जुलाई, 2024 से लागू होगा। दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल फोन नंबर के जरिये होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। पहले मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने शुक्रवार को कहा 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएँगे।
इन संशोधन विनियमों का उद्देश्य बेईमान तत्वों द्वारा धोखाधड़ी वाले सिम स्वैप,प्रतिस्थापन के माध्यम से मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना है। इन संशोधन विनियमों के माध्यम से, एक विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से, यदि सिम स्वैप/प्रतिस्थापन की तारीख से सात दिनों की समाप्ति से पहले विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के लिए अनुरोध किया गया है, तो विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) आवंटित नहीं किया जाएगा।