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No Fuel For Old Vehicles: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण यातायात नियम लागू किया है। इसके तहत अब देश की राजधानी में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम आज 1 जुलाई से लागू हो गया है। सरकार ने इस नियम की सख्ती से पालन के लिए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक विभाग के साथ मिलकर योजना बनाई है। यदि कोई पुरानी गाड़ी नियम के बावजूद ईंधन भरवाने की कोशिश करती है, तो उसे जब्त किया जा सकता है।


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