सागर जिले में पशुओं के भूसा एवं चारा आदि की कमी होने की आशंका के दृष्टिगत कलेक्टर दीपक आर्य ने पशुओं के आहार में उपयोग आने वाले भूसा, चारा, ज्वार, धान के डंठल का प्रदेश की सीमा से बाहर निर्यात प्रतिबंधित किया है।
जिले की गौशालाओं में लगभग 18 हज़ार गौवंश हैं। इन गौशालाओं में चारे, भूसे के लिए म.प्र. गौपालन एवं पशु संवर्धन वोर्ड भोपाल द्वारा अनुदान प्रदाय किया जाता है। जिले में पशुओं के आहार हेतु उत्पादित भूसा एवं चारा की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति एवं उनका संग्रहण करना आवश्यक है।
कलेक्टर दीपक आर्य ने मध्यप्रदेश पशु चारा निर्यात नियंत्रण आदेश नियम 2000 में निहित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के भूसा, चारा, घॉस, ज्वार एवं धान के डंठल को प्रदेश की सीमा से बाहर निर्यात करने एवं गेहूं, भूसा का व्हाइट कोल के रूप में उद्योगों एवं ईट के भट्टो में जलाने के लिए उपयोग को तत्काल प्रभाव से दिनांक 30 जून 2022 तक के लिए प्रतिबंधित किया है।
आदेशानुसार समस्त प्रकार के भूसा चारा घांस, कडवी आदि को कोई भी कृषक व्यापारी या व्यक्ति या निर्यातक संस्था किसी भी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर, ट्रक, बैलगाड़ी एवं रेल्वे अथवा अन्य साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यकारी मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यात नहीं कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है जिसका कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।